अब बिना फायर सेफ्टी और प्रदूषण प्रमाणपत्र के नहीं चलेंगे अल्ट्रासाउंड सेंटर, DM ने दिए निर्देश

देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में डीएम ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुपालन को लेकर सख्त निर्देश दिए.

फायर सेफ्टी और के बिना नहीं चलेंगे अल्ट्रासाउंड सेंटर : DM

डीएम ने बैठक में स्पष्ट किया कि जो भी सेंटर समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे या एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाएंगे. डीएम ने कहा कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पब्लिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी स्पष्ट रूप से चस्पा रहे. साथ ही अब हर एक सेंटर पर भवन का स्वीकृत नक्शा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और फायर सुरक्षा व्यवस्था होना जरूरी होगा.

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लिंग परीक्षण करवाने पर होगी करवाई : DM

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बैठक में निर्देश दिए कि अल्ट्रासाउंड मशीनों का प्रयोग केवल उपचार तक सीमित रहे, किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाएगा. जिलाधिकारी बंसल ने कहा यदि कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर लिंग परीक्षण जैसे गैरकानूनी कार्यों में लिप्त पाया गया, तो उसकी मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी.

सहसपुर में गिरता सेक्स रेशियो बना चिंता का कारण

डीएम ने रोस्टर बनाकर क्षेत्रवार निरीक्षण सुनिश्चित करने को भी कहा, जिसमें एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने सहसपुर ब्लॉक में कम सेक्स रेशियो पर चिंता जताते हुए वहां सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए. इस ऑडिट टीम में एसीएमओ, महिला चिकित्सक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे. डीएम ने कहा कि तकनीक का प्रयोग समाज हित में हो, न कि सामाजिक असंतुलन पैदा करने के लिए.

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