राज्य सूचना आयोग ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पारित आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए दो लोक सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है. दोनों अधिकारियों को आयोग ने भविष्य में आरटीआई मामलों को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है.
RTI आदेशों की अनदेखी पड़ी भारी
बता दें हरिद्वार के भगवानपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमरदीप चौधरी पर 25 हजार जबकि सचिवालय कृषि अनुभाग के अनुभाग अधिकारी हरीश सिंह रावत पर 10 हजार का जुरमाना लगाया है. राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए आदेशों के समयबद्ध अनुपालन में लापरवाही को आयोग की अवमानना करार दिया.
सचिवालय अधिकारी और पंचायत अधिकारी पर लगाया जुर्माना
ग्राम पंचायत सिकंदरपुर भैसवाला से जुड़ी अपील में पंचायत अधिकारी द्वारा आयोग के 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों को नजरअंदाज किया गया. वहीं कृषि अनुभाग के प्रकरण में भी समय पर आदेशों का पालन नहीं किया गया. आयोग ने दोनों अधिकारियों को भविष्य में आरटीआई मामलों को गंभीरता से लेने और समय पर सूचना देने की सख्त हिदायत दी है.
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