उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अब पूर्व सैनिकों को हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा. सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण देने वाले सरकार के शासनादेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को राहत देते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अब पूर्व सैनिकों को हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण देने वाले सरकार के शासनादेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
दिनेश कांडपाल ने दी सरकार के फैसले को चुनौती
बता दें कि सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि साल 1993 के एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
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उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अधिनियम में कहा गया है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि आरक्षण केवल एक ही बार मिलेगा। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व सैनिकों में खुशी के लहर देखने को मिल रही है।
अध्ययन के बाद HC में अपना पक्ष रखेगी सरकार
वहीं हाईकोर्ट द्वारा सरकार के इस फैसले को रद्द करने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री का बयान भी सामने आया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है हाईकोर्ट के आदेश का सरकार पालन करती है और अध्ययन के बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी।
कांग्रेस ने सरकार को घेरा
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि पूर्व सैनिकों के प्रति भाजपा सरकार के असंवेदनशील रवैये को नैनीताल उच्च न्यायालय ने करारा जवाब दिया हैं





