देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में बुजुर्ग माता-पिता पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहू-बेटों के जुल्म से परेशान बुजुर्ग कलेक्टर ऑफिस और जनसुनवाई में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हर हफ्ते 15-20 बुजुर्ग शिकायत प्रकोष्ठ में पहुंच रहे हैं।
जनसुनवाई के दौरान डीएम सविन बंसल के पास आई एक बुजुर्ग महिला ने अपने बेटों द्वारा मारपीट और घर में स्थान न देने की शिकायत की। डीएम ने तत्काल पुलिस और उप जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह, एक अन्य मामले में बुजुर्ग महिला ने कहा कि बहू-बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया और खाने तक के लिए तरसा रहे हैं।
बुजुर्गों के लिए ‘भरण पोषण अधिनियम’ बना सहारा
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 2007 में ‘भरण पोषण और कल्याण अधिनियम’ पारित किया। इसके तहत बुजुर्ग एसडीएम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। कानून के अनुसार, बच्चों द्वारा सेवा न करने पर संपत्ति भी वापस ली जा सकती है।
Also Read
- उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आंकड़ों में दर्ज हुआ नया इतिहास, अभी और चलेगी यात्रा
- बदरीनाथ-केदारनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी, विशेष पूजा-अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद
- उत्तराखंड में FDA का सघन अभियान, इन जगहों से जब्त हुई नकली मावा-घी और पनीर की बड़ी खेपें
- वृद्ध और असहाय महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ला रही है विशेष योजना
- शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही बने प्रमुख मानक, CM Dhami ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा में दिए निर्देश
सीनियर सिटिजन एसोसिएशन का कहना
एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल जोशी ने बताया कि बुजुर्गों पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोकलाज के कारण कई बुजुर्ग आवाज नहीं उठाते। संगठन ऐसे मामलों में मदद कर रहा है।
सरकार की जिम्मेदारी
राज्य सरकार हर जिले में ओल्ड ऐज होम बनाने की जिम्मेदार है। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं।
बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सुझाव
- कर्मचारी नियुक्ति से पहले पुलिस वेरीफिकेशन कराएं।
- सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।
- पड़ोसियों और चौकीदार को अपने आवागमन की जानकारी दें।





