सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है। सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा।
हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी
राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
नामांकन तारीख को तीन दिन आगे बढ़ाया
वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए आगे खिसका दिया गया है।
Also Read
- मां, मैं जीना चाहता हूं…, SIR ड्यूटी में लगे BLO का आत्महत्या से पहले का VIDEO आया सामने, फूट-फूट कर रोते दिखे – Khabar Uttarakhand
- पंचायतीराज विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) काशीपुर के बीच एमओयू
- उत्तराखंड की चारधाम यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, आंकड़ों में दर्ज हुआ नया इतिहास, अभी और चलेगी यात्रा
- बदरीनाथ-केदारनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी, विशेष पूजा-अर्चना कर लिया बाबा का आशीर्वाद
- सीएस ने ली झुग्गी पुनर्विकास की समीक्षा बैठक, सर्वे और आवास आवंटन के दिए निर्देश
आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी





