उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. उत्तराखंड सरकार लेटलतीफी से दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों पर अनुशासन का डंडा चलने की तैयारी में है. इसे लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है.
उत्तराखंड में लेटलतीफ कर्मचारियों पर सख्ती
कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है. साथ ही सभी कर्मचारियों को सुबह 9 बजकर 45 मिनट तक दफ्तर पहुंचना होगा. आदेश में कहा गया है कि महीने में एक दिन की देरी से आने वाले कर्मचारियों को मौखिक चेतावनी दी जाएगी.
4 दिन से अधिक देर से आने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
वहीं महीने में दो दिन देर से आने वाले कर्मियों को लिखित चेतावनी दी जाएगी. जबकि महीने में तीन दिन देर से आने वाले कर्मचारियों का एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा. वहीं चार दिन से अधिक देर से आने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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