जेल या बेल?, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट का आया फैसला

Swami Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन उत्पीड़न वाले मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। ऐसे में उन्हें और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दोनों की गिरफ्तारी रोक दी गई है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के यौन उत्पीड़न वाले मामले में कोर्ट से मिली राहत

आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। 27 फरवरी को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने ये फैसला लिया। कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन उत्पीड़न वाले मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर फैसला सुनाया।

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अग्रिम जमानत याचिका को अदालत की मंजूरी

हाईकोर्ट के द्वारा मामले में लिए गए फैसले को दोनों आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। मामले की आगे की सुनवाई होगी। जांच संबंधित एजेंसियों जांच भी चलती रहेगी।

(ब्रेकिंग खबर है, इसे जानकारी आने पर अपडेट किया जाएगा )

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