Swami Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन उत्पीड़न वाले मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। ऐसे में उन्हें और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दोनों की गिरफ्तारी रोक दी गई है।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के यौन उत्पीड़न वाले मामले में कोर्ट से मिली राहत
आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो गई थी। 27 फरवरी को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलीलों के बाद अदालत ने ये फैसला लिया। कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के यौन उत्पीड़न वाले मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर फैसला सुनाया।
अग्रिम जमानत याचिका को अदालत की मंजूरी
हाईकोर्ट के द्वारा मामले में लिए गए फैसले को दोनों आरोपियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। मामले की आगे की सुनवाई होगी। जांच संबंधित एजेंसियों जांच भी चलती रहेगी।
Also Read
- जेल से रिहाई के बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका को फिर बुलाया गया, क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ
- अभिजीत दीपके ने अचानक आंदोलन पर क्यों लगाया ब्रेक? डर, दांव या समर्थन की कमी बनी वजह!
- यूपी MLC चुनाव: आज थमेगा प्रचार, 23 अक्टूबर को मतदान; भाजपा-सपा ने झोंकी ताकत
- फायरिंग मामले में दिल्ली से 4 गिरफ्तार, दो महिलाएं भी शामिल; हथियार सप्लाई की कड़ी खंगाल रही पुलिस
- टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, कोटा में ट्रेन से पकड़े गए लॉरेंस गैंग के 3 संदिग्ध
(ब्रेकिंग खबर है, इसे जानकारी आने पर अपडेट किया जाएगा )





