हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 5236 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगाए जाने के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में छह जगह लगेंगे कैंप
बुधवार को हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने आवास योजना के लिए क्षेत्र में फार्म बांटने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण शुरू किया। सिटी मजिस्ट्रेट ए पी वाजपेई ने बताया कि तीन दिन तक क्षेत्र में आवास योजना के फॉर्म बांटे जाएंगे और 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में छह जगहों पर कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों के प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म भरवाए जाएंगे जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित की जाएगी।
हजारों लोग होंगे प्रभावित
SC ने हल्द्वानी-बनभूलपुरा में रेलवे और राज्य सरकार की 30 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले लोगों को जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। यहां रेलवे का विस्तार होना है। वहां रहने वालों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके उन्हें हटाने का रास्ता साफ़ किया जाएगा। PM आवास योजना का फ़ायदा उठाने के लिए ईद के बाद क्षेत्र में कैंप लगाए जाएंगे।
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